R&P नियमों से बाहर अब नहीं होंगी शिक्षकों की भर्तियां
आरएंडपी नियमों से बाहर अब नहीं होगी भर्तियां
प्रदेश में अब शिक्षा विभाग के तहत R&P Rules से बाहर किसी भी तरह से भर्तियां नहीं की जाएंगी। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला हुआ है। शिक्षा विभाग को इसकी सूचना मिल गई है। अब विभाग में किसी भी तरह से बिना R&P rules के बाहर भर्ती नहीं की जाएगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बीएड का कोर्स चार साल का कर दिया है। नई नीति में स्पष्ट किया गया है कि चार वर्ष की बीएड पूर्ण करने वाले ही शिक्षक की नौकरी के लिए पात्र होंगे। इसके लिए जल्द ही प्रदेश के कॉलेजों में फर्स्ट ईयर से ही एजुकेशन विषय को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा तथा सन 2030 के बाद पुराने डिग्री धारकों को शिक्षक की नौकरी नहीं मिलेगी।
तीन साल तक कॉलेज और एक वर्ष की बाद में एजुकेशन विषय की पढ़ाई करने वालों को ही बीएड की डिग्री मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस प्रावधान को लागू करने के लिए जल्द ही प्रदेश में बीएड और डीएलएड का पाठ्यक्रम भी बदलाव किया जाएगा।
शिक्षक बन्ने टेट पास करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। अभी जब्त, TGT तथा Shashtri के पदों के लिए ही टेट अनिवार्य है। आने वाले समय में स्कूल प्रवक्ता (PGT) के लिए भी टेट पास करना जरूरी हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मिड डे मील को तीन वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए भी शुरू किया जाएगा तथा स्कूलों में ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा।
Pre Primary शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी वर्करों और शिक्षकों को training दि जाएगी । तीसरी, पांचवीं, आठवीं कक्षा की परीक्षाएं ली जाएंगी। हालांकि इन कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। इससे पहले आठवीं कक्षा तक परीक्षाएं नहीं करवाई जाती थी। दसवीं और जमा दो कक्षा की बोर्ड परीक्षा होंगी। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को अंकों में सुधार लाने के लिए दूसरी बार परीक्षा देने का मौका भी मिलेगा।