RAJYA SABHA (राज्य सभा)

Parliament of India

Rajya Sabha (राज्य सभा)

भारत के संविधान के अंतर्गत केंत्रिय विधानपालिका(Central Legislature) को संसद कहा जाता है।  संविधान के अनुच्छेद 79 के  अनुसार भारतीय  संसद के दो सदन होंगे  – राज्यसभा (Rajya Sabha)तथा लोकसभा(Lok Sabha)। इस प्रकार भारत में द्धिसदनात्मक(Bicameral) विधानपालिका की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त भारत का राष्ट्रपति भी भारतीय संसद में ही सम्मिलित है।  पहले दोनों सदन किसी विधेयक (Bill) को पास करते हैं, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है और तब बाद में  विधेयक अधिनियम बनता है।

Rajya Sabha

  • राज्य सभा संसद का ऊपरी या उच्च सदन(Upper House) है।  यह भारतीय संघ की इकाइयों के प्रणिधियों का सदन है।
  • संविधान की धारा 80 के अंतर्गत राज्यसभा की रचना का वर्णन किया गया है।
  • इसके  अधिकतम सदस्यों  की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती है।
  • वर्तमान में यह संख्या 245 ही है।
  • इसके सदस्यों में 12 सदस्य राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञानं, कला, समाज-सेवा, आदि के क्षेत्रों विशेष योग्यता अथवा अनुभव के आधार पर नियुक्त करता है।  शेष सदस्य जनता द्धारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होतें हैं।
  • इनका चुनाव विभिन्न राज्यों और विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
  • इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्तव पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली द्धारा किया जाता हैं।
  • राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बँटवारोंकी जनसँख्या के आधार पर किया जाता हैं इसलिए राज्य के प्रतिनिधियो की संख्या अलग-अलग राज्यों में अलग होती है। उदहारण के लिए हिमांचल प्रदेश के लिए 3 तथा गुजरात के लिए 11 हैं।
Parliament of India

        State Wise Seats of Rajya Sabha

S. No. State No of Seats No of Members Vacancies
1 Andhra Pradesh 11 11  
2 Arunachal Pradesh  1 1  
3 Assam  7 5 2
4 Bihar  16 15 1
5 Chhattisgarh  5 5  
6 Goa  1 1  
7 Gujarat  11 11  
8 Haryana  5 3 2
9 Himachal Pradesh 3 3  
10 Jammu & Kashmir (J & K ) 4 4  
11 Jharkhand  6 6  
12 Karnataka  12 12  
13 Kerala  9 9  
14 Madhya Pradesh 11 11  
15 Maharashtra  19 19  
16 Manipur  1 1  
17 Meghalaya  1 1  
18 Mizoram  1 1  
19 Nagaland  1 1  
20 National Capital Territory of Delhi  3 3  
21 Nominated  12 11 1
22 Odisha  10 9 1
23 Puducherry  1 1  
24 Punjab  7 7  
25 Rajasthan  10 10  
26 Sikkim  1 1  
27 Tamil Nadu  18 18  
28 Telangana  7 7  
29 Tripura  1 1  
30 Uttar Pradesh  31 31  
31 Uttarakhand  3 3  
32 West Bengal  16 16  
  Total: 245 238 7

TERM OF RAJYA SABHA MEMBERS (अवधि)

राज्य सभा एक स्थायी सदन है।  यह कभी भंग नहीं होता बल्कि इसके एक तिहाई सदस्य हर दो वर्ष के बाद अवकाश  कर रिटायर हो जाते हैं।  इस प्रकार प्रत्येक सदस्य अपने पद पर 6 वर्ष तक रहता है। रिटायर हुए सदस्यों की जगह अन्य सदस्यों की नियुक्ति  की जाती है।

QUALIFICATION AND DISQUALIFICATION OF THE MEMBERS OF RAJYA SABHA

  • वह भारत का नागरिक हो।
  • वह कम से कम 30 वर्ष की आयु का हो।
  • वह संसदीय कानून द्धारा निश्चित अन्य योग्यताएं रखता हो।
  • बाह पागल न हो, दिवालिया न हो, तथा केंद्रीय व् राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर आसीन न हो।
  • संसद या न्यायपालिका द्वारा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो।
  • यदि किसी सदस्य की योग्यताओं के सम्बन्ध में कोई आशंका उत्पन्न हो जाये तो इसका निर्णय राष्ट्रपति द्धारा किया जाता है तथा बाह निर्णय अंतिम होता है, परन्तु ऐसा निर्णय वह चुनाव आयोग के परामर्श से करता है।  44 वे संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति को चुनाव आयोग का परामर्श मन्ना अनिवार्य है।

SESSION OF RAJYA SABHA (अधिवेशन)

राष्ट्रपति जब उचित समझे संसद का अधिवेशन बुला सकता है, परन्तु यह आवश्यक है की अंतिम और आगामी अधिवेशन की प्रथम बैठक की तिथि में 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति अधिवेशन स्थगित भी कर सकता है।

QUORUM (गणपूर्ति संख्या)

राज्य सभा की बैठकों के लिए कुल सदस्यों के 1/10 सदस्यों की उपस्थिति होना आवश्यक है।

CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMAN OF RAJYA SABHA

  • भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन  सभापति (Ex-officio)होता है तथा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है।  सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। 
  • पीठासीन अधिकारी के रूप में सभापति  की शक्ति  व् कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के सामान होती हैं।  हालांकि, लोक सभा के पास दो शक्तियां होती हैं जो सभापति के पास नहीं होती हैं – 1 . लोक सभा अध्यक्ष यह तय करता है की कोई विधेयक धन विधायक है या नही, और उसका निर्णय अंतिम होता है 2. लोकसभा अध्यक्ष, संसद की संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है। 
  • राज्य सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है  पर अध्यक्ष  की तरह सभापति भी पहली बार मत नहीं दे सकता।  मत बराबर होने की स्थिति में ही वह निर्णायक मत(Casting Vote) दे सकता हैं। 
  • राज्य सभा के सभापति को राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है और इसे लोकसभा की सहमति भी आवश्यक है। 
  • वह राज्य सभा की कार्यवाही का सञ्चालन करता है  स्थापित रखता है। 
  • सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। 
  • राज्यसभा का सभापति  अपने पद पर 5 वर्ष तक रहता है। 
  • राज्य सभा के उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 

POWERS AND FUNCTIONS OF RAJYA SABHA (राज्य सभा की शक्तियां और कार्य)

  •  संविधान संशोधन की शक्ति। 
  • राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।  राजसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य कुछ पदाधिकारिओं को पद से हटा सकती है। 
  • राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। 
  • एक माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल लागु रखना हो तो उस प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से पारित होना आवश्यक है। 

SPECIAL POWERS TO RAJYA SABHA (राज्यसभा के विशेषाधिकार )


राज्यसभा को दो ऐसे अन्नया अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं 

  • 1 . अनुच्छेद 249 के अनुसार, राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूचि के किसी विषय को राष्ट्रिय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव पास का दिए जाने पर संसद उस विषय पर क़ानून का निर्माण कर सकती है।  ऐसा प्रस्ताव प्रारम्भ में  लिए लागू होता है लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 
  • 2. संविधान के अनुच्छेद 312 के सनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दे सकती है।  

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